महारेरा मेें रजिस्ट्रेशन से पहले ये करें डेवलपर्स  

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पुणे : पुलिसनामा ऑनलाईन – हर कंस्ट्रक्शन व हाउसिंग प्रोजेक्ट का महारेरा में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले डेवलपर्स को अब क्रेडाई जैसी किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक संस्था से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अधिक अनुशासन लाने और महारेरा के नियमों का सही तरह से पालन कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 15 अगस्त से इस पर अमल किया जाएगा।

यह जानकारी महारेरा के सचिव वसंत प्रभू ने दी। क्रेडाई की तरफ से डेवलपर्स की जनजागृति के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। इस मौके पर वसंत प्रभू ने डेवलपर्स को महारेरा के नियमों को लेकर जागृत किया। क्रेडाई पुणे मेट्रो कार्यालय में आयोजित शिविर में 100 से अधिक डेवलपर्स थे।

इस मौके पर महारेरा के पुणे विभाग प्रमुख एफ।डी। जाधव, महारेरा-मुंबई के तकनीकि अधिकारी वसंत वाणी, मुंबई के तकनीकि सलाहकार गणेश जवारे, क्रेडाई पुणे मेट्रो के अध्यक्ष सुहास मर्चेंट, क्रेडाई के आई।पी। इनामदार, श्यामकांत कोतकर, अखिल अग्रवाल, क्रेडाई के पुणे मेट्रो के महासंचालक डॉ। डी। के। अभ्यंकर व जनरल मैनेजर उर्मिला जुल्का आदि उपस्थित थे।

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