Lockdown 3.0 : पुणे के किस क्षेत्र में छूट, नियम और शर्तें क्या हैं? पुलिस सह आयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे ने दी विस्तृत जानकारी, देखें वीडियो

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पुणे : पोलिसनामा ऑनलाइन – 17 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ाने के बाद पुणे में पुलिस ने ‘हॉटस्पॉट’ और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र को छोड़कर कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दे दी है। अब नए आदेश के अनुसार, क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों के अलावा, अन्य दुकानें खोली जाएंगी (केवल एक सड़क पर 5)। यह भी घोषणा की गई है कि अत्यधिक संक्रमित हिस्से को सील कर दिया जाएगा और पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। पुणे के सह पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र शिसवे ने देर रात ये आदेश दिए।

कोरोना के खिलाफ पुणे पुलिस ने पहले की तरह हॉटस्पॉट क्षेत्र में प्रतिबंधों को बनाए रखते हुए बाकी जगहों पर दुकानों के समय में बदलाव किया है। आवश्यक और अन्य सेवाओं के लिए दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रखने की अनुमति है। आवश्यक चीजों के अलावा एक क्षेत्र में पांच अन्य दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। जिसमें शराब के लिए एक दुकान होगी, कपड़े के लिए एक, लोहे के लिए एक, सोने के लिए एक ऐसी अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सुबह 7 से 10 बजे तक दूध की होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

पुणे पुलिस के आदेश के अनुसार, निर्माण स्थल में काम करने की अनुमति दी गई है।  साथ ही, सरकार ने विभिन्न प्री-मानसून आपदा राहत गतिविधियों को हरी झंडी दी है। मेट्रो के काम की भी अनुमति दी गयी है। पुलिस ने कहा कि संबंधित स्थानों की निगरानी महापालिका के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। शहर के किसी भी नागरिक को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक घूमने की अनुमति नहीं है। बाकी आपातकालीन सेवाओं को शाम 7 बजे से पहले घर आने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी को सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करनी होगी। साथ ही हेडग्लॉस, फेस मास्क, का उपयोग करे। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की अपील की है।

देखें पूरी लिस्ट और जाने नियम व शर्ते –

– ऐसी परियोजनाएँ जहाँ श्रमिक निर्माण स्थल पर उपलब्ध हैं और बाहर से श्रमिकों को लाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें निर्माण जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

– प्री-मानसून आपदा राहत के संबंध में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।

– मेट्रो परियोजना

– एक सड़क पर गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री जारी रखने के लिए पांच दुकानों को अनुमति दी जाएगी। सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।

– होम डिलीवरी दूध की सुविधा सुबह 7 से 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

– वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को घर पर रखने की अपील की गई है। पूर्व की भांति प्रतिबंधित क्षेत्र में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये क्षेत्र सील –

शहर के 23 पुलिस स्टेशनों के हिस्से अत्यधिक संक्रमित हैं। यहां अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए थे। उन प्रतिबंधों को भी लागू किया गया है।

1) समर्थ, खड़क और फरसाखाना पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा।

2) शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन उत्तर की ओर, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर, शिवाजीनगर कांग्रेस भवन के पीछे तक।

3) स्वारगेट पुलिस ठाणे क्षेत्र गुलटेकडी, महर्षीनगर स्लम एरिया, डायस प्लॉट, इंदिरानगर, खड्डा झोपडपट्टी, मीनाताई ठाकरे कॉलोनी,  सेव्हन्थ डे ऑडव्हॅनटिस्ट सॊरीसबरी, ढोले माला झोपडपट्टी।

4) लश्कर पुलिस स्टेशन न्यू मोदीखाना पूना कॉलेज रोड, मोदीखाना कुरैशी मस्जिद के पास, भीमपुरा लेन, बाबाजान दरगाह / क्वार्टर गेट रोड, शिवाजी मार्केट / सरबतवाला चौक रोड, शीतलादेवी मंदिर रोड, छावणी परिसर।

5) बुंदीगार्ड इलाके में तड़ीवाला रोड, प्राइवेट रोड, लुबीना नगर, विश्वदीप तरुण मंडल।

6) सहकारनगर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर तलजाई कॉलोनी, धनकवाड़ी, गुलाबनगर-चैतन्यनगर।

7) भारती विद्यापीठ क्षेत्र में अम्बामाता मंदिर कात्रज और जम्भुलवाड़ी-साईं समृद्धि क्षेत्र।

8) दत्तवाड़ी क्षेत्र में पार्वती दर्शन परिसर, शिवदर्शन, 52 चॉल पार्वती, दांडेकर ब्रिज स्लम, दत्तावाड़ी पार्वती, इंदिरानगर स्लम और निलायम थियेटर।

9) कोथरूड पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर, जय भवानीनगर, सुतारदरा, केलेवाडी, शिवतारा बिल्डिंग बधाई स्वीट, महाराजा कॉम्प्लेक्स मागे चंद्रगुप्ता सोसायटी।

10)  सिहांगड़ क्षेत्र के तुकाईनगर, महादेवनगर, साईनगर,खराडी वस्ती और राजीव गांधी कॉलोनी।

11) येरवड़ा पुलिस थाना क्षेत्र लक्ष्मीनगर, गाडीतल, चित्रा चौक परिसर गांधीनगर, येरवड़ा ताडीगुत्ता, येरवड़ा नागपूर चॉल, वॉर्ड न. 6 येरवड़ा गावठाण, कामराजनगर।

12) खड़की पाटिल एस्टेट स्लम परिसर, ईरानी वास्ती पाटकर प्लॉट, श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर।

13) आदर्श इंदिरानगर-आलंदी रोड, फूलनगर-आल्दी रोड जाधव वास्ती कलस, विश्रांतदी इलाके में।

14) वडगाँव शेरी, गणेशनगर, रामनगर, टेम्पो चौक वडगाँव शेरी।

15) एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में कलवाड़ वास्ती लोहगाँव।

कोंढवा क्षेत्र में ए.आय.बी.एम रोड प्रभाग 26 साथ ही संपुर्ण कोंढवा बुद्रुक परिसर, नोर्टीगहल सोसायटी, कोंढवा बुद्रुक परिसर, कृष्णानगर व महंमदवाडी संपूर्ण परिसर, अशोका म्युज सोसायटी, आशीर्वाद चौक, मिठानगर, सत्यानंद हॉस्पिटल गल्ली भैरोबा मंदिर पीएमटी बस स्टॉप, संत गाडगे महाराज स्कूल,  साई मंदिर, शालिमार सोसायटी, कुमार पृथ्वी गंगाधम रोड, मलिक नगर, होलवस्ती व उंड्रि।

17) वानवडी पुलिस थाना क्षेत्र में विकासनगर घोरपडी, सयदनगर , रामटेकडी, वॉर्ड न. 24, हंडेवाडी रोड, काळेपडलं रेल्वे गेट ते दुर्गामाता मंदिर ते म्हसोबा मंदिर, ड्रीम्स आकृती सोसायटी, ढेरे मार्केट चिंतामणी नगर हंडेवाडी, प्रभाग क्रं. 26 व 28 आणि रामनगर व गुलामअली नगर तसेच एसआरपीएफ गट क्रमांक 2 परिसर।

18) मुंढवा क्षेत्र में घोरपडी गाव, बी.टी. कवडे रोड, विकासनगर, बालजीनागर प्रभाग 2 व श्रावस्ती नगर।

19) सोलापुर रोड से मीरकर वास्ती कोनोल के दाईं ओर, हडपसर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर ज्योति होटल, एच.पी. पी पेट्रोल पंप, महात्मा फुले कॉलोनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, इंदिरानगर स्लम बाई रेलवे लाइन, डीपी रोड म्हाडा कॉलोनी, हिंगणे माला क्रीक का पूरा कॉम्प्लेक्स, मालवाड़ी परिसर, गोसावी वस्ति, वैद्युवम प्रेसीड्स आदर्श कॉलोनी वेटलवाड़ी, सतावाड़ी और मालवाड़ी।

20) बिबवेवाड़ी क्षेत्र में अप्पर इंदिरानगर, सर्व्हे न. 650 बिबवेवाडी।

21) मार्केटयार्ड पुलिस ठाणे क्षेत्र डॉ. अम्बेडकर नगर और प्रेमनगर झुग्गी बस्तियाँ

सह पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे ने कहा –

डॉ. रवींद्र शिसवे, सह पुलिस आयुक्त लॉकडाउन ने कहा कि अवधि बढ़ा दी गई है। पुणे के कोरोना हॉटस्पॉट में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। बाकी जगहों पर थोड़ी ढील दी गयी है। यहां आपातकालीन सेवा की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गयी है, जिसमें कम कोरोना प्रचलन है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य विभिन्न वस्तुओं को बेचने वाली 5 दुकानें खुली रखी जाएंगी। इसके लिए सीमा व्यापार संघ का सहयोग लिया जाएगा।

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