अब GST की जटिलता होगी दूर, मिलेगा फटाफट रिफंड, मोदी सरकार ने बनाया ये खास प्लान
व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास
मौजूदा समय में टैक्स पेयर के रिफंड के दावे करने पर केंद्रीय कर अधिकारी 50 फीसदी दावे का भुगतान कर देती है और बाकी बची रकम का भुगतान राज्य के कर अधिकारियों की जांच पड़ताल के बाद किया जाता है। जीएसटी रिफंड के लिए राज्य कर अधिकारियों के पास दावा करने पर भी इसी व्यवस्था का पालन किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा रिफंड मिलने में काफी वक़्त लग जाता है। इसी व्यवस्था को सरल बनाने का काम फिर है।
सिंगल अथॉरिटी व्यवस्था
सिंगल अथॉरिटी व्यवस्था के तहत करदाता के राज्य या केंद्र के कर अधिकारी के समक्ष रिफंड का दावा करने के बाद अधिकारी दावे की जांच, मूल्यांकन करने के बाद रिफंड को मंजूरी दे देगा। बाद में इंटरनल अकाउंट एडजस्टमेंट के जरिये दोनों टैक्स अथॉरिटी बाकी बची राशि को व्यवस्थित कर लेगा।