पिंपरी चिंचवड़ शहर को मिली आंशिक राहत

सिर्फ 16 इलाके कंटेन्मेंट जोन घोषित

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 पिंपरी। पोलिसनामा ऑनलाइन – वैश्विक महामारी कोरोना का सामुदायिक प्रसार रोकने के लिहाज से 20 अप्रैल को पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहरों को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया था। सोमवार को इसकी मियाद खत्म होने के बाद पुणे ने इसकी समय सीमा 3 मई तक बढ़ा दी। हालांकि पिंपरी चिंचवड़ वासियों को आंशिक तौर पर राहत मिली है। मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने पूरे शहर की बजाय कोरोना प्रभावित शहर के 16 इलाकों को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया है। शहर में कोरोना के संक्रमित होने की रफ्तार कम होने से यह फैसला किये जाने का दावा किया गया है।
सोमवार से कंटेन्मेंट जोन घोषित किये गए इलाकों में पिंपरी खरालवाडी, भोसरी पीएमटी चौक परिसर, गुरुदत्त कालोनी परिसर, शास्त्री चौक परिसर, कासारवादी रामराज्य प्लॅनेट परिसर, दापोडी गणेशनगर परिसर, संभाजीनगर परिसर, दिघी रोडे हॉस्पिटल परिसर, तनिष्क आर्किड परिसर च-होली, कृष्णराज कालोनी परिसर पिंपलेगुरव, नेहरुनगर बस डेपो परिसर भोसरी, कावेरीनगर पुलिस लाईन परिसर वाकड, रुपीनगर परिसर तलवडे, फातीमा मस्जिद गंधर्वनगरी परिसर मोशी, विजयनगर परिसर दिघी और भोसरी आदिनाथनगर परिसर का समावेश है।
17 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के फैलाव वाले क्षेत्रों को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने के अधिकार मनपा आयुक्तों को सौंपे गए हैं। इसके अनुसार मनपा आयुक्त ने इसकी घोषणा की है। कंटेन्मेंट जोन में शामिल इलाकों में बैंक, सब्जी, फल, दूध बिक्री 10 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे, एटीएम पूरे समय शुरू रहेंगे। अन्य इलाकों में सुबह 10 से दोपहर चार बजे तक खुले रहेंगे। दूध बिक्री सुबह 10 से दोपहर 12 तक ही हो सकेगी। कंटेन्मेंट जोन में जीवनावश्यक वस्तुओं, चिकन- मटन की दुकानें सुबह 10 से दोपहर 12 और अन्य क्षेत्रों में सुबह 10 से दोपहर चार बजे तक खुली रहेंगी। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर पूरे समय खुले रहेंगे।
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