Pune Crime | हडपसर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट का झटका ; कारण बताओ नोटिस, जाने क्या है मामला
पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Crime | कैंटोन्मेंट कोर्ट के आदेश दिए जाने के बाद भी बलात्कार जैसे गंभीर मामले में केस दर्ज नहीं कर महिला को वापस भेजने पर हडपसर पुलिस को लष्कर कोर्ट ने झटका दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस भेजा है. (Pune Crime)
पीड़ित महिला ने विशाल सूरज सोनकर (वानवडी) सहित दो महिलाओं पर केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शादी का झांसा देकर संदिग्ध आरोपी ने महिला से बलात्कार, अप्राकृतिक बलात्कार के साथ ठगी की. उसका फोटो परिवार के लोगों को भेजा था. इसके अनुसार कोर्ट के प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी डी जे पाटिल ने इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद शिकायतकर्ता महिला हडपसर पुलिस स्टेशन गई और कोर्ट के आदेश की प्रति पुलिस को सौंपा.
इस मामले में केस दर्ज करने की मांग करने के बावजूद हडपसर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया.
कोर्ट ने 156(3) के आवेदन पर 6 अक्टूबर को आदेश दिया था.
कोर्ट का आदेश होने के बावजूद केस नहीं दर्ज कर कोर्ट की
अवहेलना मामजे में एड् शाह ने फिर से कोर्ट में याचिका दायर की थी.
इसके आधार पर कोर्ट ने हडपसर पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस भेजा है. (Pune Crime)
हडपसर पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं दर्ज करने पर हमने कोर्ट में 156(3) के तहत आवेदन कर बलात्कार,
अप्राकृतिक बलात्कार, गबन, ठगी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने की मांग कोर्ट से की थी.
कोर्ट द्वारा केस दर्ज करने का आदेश दिए जाने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया गया.
इस पर अब हमने कान्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आवेदन किया था. इस पर लष्कर कोर्ट
ने हडपसर पुलिस इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस भेजा है.
– एड्. साजिद शाह (शिकायतकर्ता महिला के वकील)
Web Title :- Pune Crime | Cantonment Court Pune Issue Show Cause Notice To Senior Police Inspector Of Hadapsar Police Station For Contempt of Court
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