शादी का झासा देकर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले प्राइवेट कोचिंग क्लास के शिक्षक को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

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पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Pimpri Chinchwad Crime News | शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले प्राइवेट कोचिंग क्लास के कुकर्मी शिक्षक को 15 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह सजा विशेष जज के के जहागिरदार ने सुनाई है. दंड की रकम जमा करने की अपील की अवधि समाप्त होने के बाद यह रकम पीड़ित को देने का जिक्र कोर्ट ने अपने आदेश में किया है. (Pune Pimpri Chinchwad Crime News)

 

इस मामले में शिक्षक गोपाल किशनराव चव्हाण (33) को सजा सुनाई गई है. यह घटना दिसंबर 2017 से 2018 के दौरान निगडी परिसर में हुई थी. इस मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर अवताडे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक उत्कर्षा देशमुख ने की. गोपाल चव्हाण पार्टनरशिप में प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाता था.

 

उस क्लास में पढ़ने आने वाली पीड़ित नाबालिग लड़की को उसने शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध रखा था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया था.

 

इस मामले में सरकार की तरफ से एड् सुचित्रा नरोटे ने 8 चश्मदीदों के बयान लिए. उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने नाबालिग लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया है. यह अपरध गंभीर होने के कारण आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग एड्. सुचित्रा नरोटे ने की. कोर्ट ने चव्हाण को 15 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रूपए के दंड की सजा सुनाई है.

 

Web Title :- Pune Pimpri Chinchwad Crime News | Private coaching class teacher gets 15 years hard labor for raping minor girl for marriage

 

 

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