मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता करण ओबरॉय की जमानत याचिका दिंडोशी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस मामले में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद करण ओबरॉय को गिरफ्तार किया गया था। दिंडोशी सत्र न्यायालय में जमानत के लिए करण ओबरॉय ने याचिका दायर की थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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इस पूरे मामले पर करण ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाया गया आरोप गलत है। मैं निर्दोष हूं और उक्त महिला मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है। करण के वकील दिनेश तिवारी ने कोर्ट में करण का पक्ष रखते हुए कहा कि प्राथमिक जांच रिपोर्ट जमा कर दी गई है। सारे आरोप निराधार है। करण ओबरॉय औ उक्त महिला के बीच परस्पर सहमति से संबंध बना। उक्त महिला और करण के मैसेज से यह बात साबित होता है। गौरतलब है कि चर्चा इस बात की है कि शिकायतकर्ता महिला और करण 2016 से रिलेशनशिप में थे। करण पर लगे आरोप के बाद लगता है कि मीटू का अभियान अभी और चेहरों से नकाब उतार सकता है।
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