BIG NEWS : आयकर भरने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 ‘अगस्त’ तक भरें ‘आयकर’ रिटर्न

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नई दिल्ली : पुलिसनामा ऑनलाईन – सरकार ने आयकर धारकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने मंगलवार को आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. वित्त मंत्रालय ने एक फैसले में यह जानकारी दी है. पहले आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी. इस निर्णय के बाद से करदाताओं को अब आयकर भरने के लिए 1 महीने की राहत मिली है. अब 31 अगस्त की अवधि के दौरान करदाताओं को करों का भुगतान करना होगा.

इसलिए, यदि आपने अभी तक आईटीआर जमा नहीं किया है, तो अपने दस्तावेज तैयार रखें. आपको इस दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी. यदि आपके पास ये दस्तावेज़ नहीं हैं, तो आपको हिरासत में लिया जा सकता है.

आईटीआर भरने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –

  1. पैन कार्ड नंबर
  2. आधार कार्ड नंबर
  3. घर की संपत्ति के संबंध में दस्तावेज
  4. विदेशी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज
  5.  निवेश दस्तावेज़
  6. अगर घर का किराया दे रहे हैं तो वे दस्तावेज
  7. टीसीएस क्रेडिट सूचना फॉर्म –16,16A और 16B
  8.  इक्विटी निवेश में लंबी और छोटी अवधि के लाभ लेने के दस्तावेज़
  9.  बैलेंस शीट,लाभ हानि, स्टेटमेंट वअन्य ऑडिट रिपोर्ट
  10.  विदेसी निवेश से प्राप्त आय के दस्तावेज
  11.  पिछले साल के आयकर रिटर्न का जेरॉक्स
  12.  टीडीएस सर्टिफिकेट
  13.  टीडीएस डिटेल चेक करने के लिए फॉर्म26 S
  14.  वर्ष में मिले ब्याज की जानकारी देने वाले दस्तावेज
  15.  सभी देश और विदेशों में बैंक खातों के बारे में जानकारी
  16.  कर कटौती के लिए गृह ऋण और शिक्षा ऋण का विवरण
  17.  म्यूचुअल फंड जैसे निवेश के दस्तावेज
  18.  जीवन बीमा प्रीमियम के जमा करने की रसीद
  19.  चिकित्सा बीमा प्रीमियम और जांच की जानकारी
  20.  अगर दान दिया है तो दान की रसीद
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