मोबाइल टावर से जान का खतरा, अब से छत पर लगाने की अनुमति नहीं : हाई कोर्ट

यह फैसला न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने सुनाया है। बेंच ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में हम निर्देश देते हैं कि राज्य अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। यह आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया जा रहा है कि बेतरतीब तरीके से टावरों की स्थापना से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।
बेंच ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया और कहा कि वे यह स्पष्ट करें कि क्या पूरे राज्य में एक समान नीति अपनाई जा रही है या किसी विशेष स्थान के लिए स्टैंड-अलोन निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश सिमरजीत सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया था।