पुणे जिले में 30 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – National Lok Adalat In Pune | राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई के निर्देशानुसार जिले के सभी कोर्ट में प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश श्याम चांडक के मार्गदर्शन में रविवार 3० अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. (National Lok Adalat In Pune)

 

इस लोक अदालत में पेंडिंग मोटर वाहन, नुकसान भरपाई मामले, पारिवारिक विवाद के मामले, बिजली वितरण कंपनी के मामले, दीवानी मामले, फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 3२० के अनुसार समझौता करने योग्य शामिल अपराध में फौजदारी मामले, चेक बाउंस के मामले पुणे जिले के सभी कोर्ट में पेंडिंग कुल ४४ हजार ६१६ रखा जाएगा.

 

बैंक, बिजली कंपनी, महानगरपालिका व ग्रामपंचायत के हाउसिंग टैक्स व वाटर टैक्स और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व मोटर वाहन कानून के तहत आने वाले कुल १ लाख २६ हजार ५९७ दाखिल पूर्व मामले पर समझौता कर रखा गया है.

 

नागरिकों ने अपने मामले लोक अदालत में समझौते के लिए रखा है. उन्होंने संबंधित कोर्ट में या जिला विधि सेवा प्राधिकरण पुणे और तालुका विधि सेवा समिति से संपर्क कर अपने मामले लोक अदालत में रखे है.

 

लोक अदालत में मामले रखने के लिए पक्षकार अपने वकील से संपर्क कर सकते है.
साथ ही उनकी मदद भी ले सकते है.
लोक अदालत में मामले का निपटारा के लिए कोर्ट फीस नियम के अनुसार वापस मिल सकता है
और मामले का तुरंत हल निकलता है. लोक अदालत के निर्णय पर अपील नहीं की जा सकती है.

 

परस्पर सहमित से निर्णय लिए जाने के कारण आपस में कटुता पैदा नहीं होती है.
इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है.
ज्यादा से ज्यादा पक्षकार इस योजना का लाभ उठाएं.
यह अपील जिला विधि सेवा प्राधिकरण की सचिव मंगल कश्यप ने की है.

 

Web Title :- National Lok Adalat in Pune | Organized National Lok Adalat on April 30 in Pune district

 

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