पुणे : पुलिस दुकान बंद करने के लिए कहे, तो डायल करें ‘100’ नंबर : डॉ. के. व्यंकटेशम

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पुणे : पोलिसनामा ऑनलाइन – पुणे शहर में महापालिका और प्रशासन द्वारा राहत देते हुए कंटन्मेंट जोन को छोड़कर पुणे में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है। कई दुकानदारों द्वारा शिकायत मिलने के बाद शहर पुलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम ने यह सपष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस दौरान पुलिस आपको दुकान बंद करने को कहती है तो दुकानदारों को सीधे ‘100’ नंबर पर डायल करें और संबंधित शिकायत दर्ज कराये।

पुणे शहर में पुणे महापालिका आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कंटन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दुकानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद, उपनगरों में कई स्थानों पर स्थानीय पुलिस अधिकारी और कर्मचारी दुकानदारों को दोपहर में अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस बीच कुछ दुकानदारों ने इस मामले की शिकायत आयुक्त के पास की है। मामले का संज्ञान लेते हुए महापालिका आयुक्त ने पुलिस आयुक्त से बात की थी और कहा था कि पुलिस प्रणाली द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।

जिसके बाद यह भी स्पष्ट किया गया कि सुबह 7 से शाम 7 बजे कोई भी दुकान को बंद नहीं करा सकता है। ऐसा करने पर उन पुलिसकर्मी पर क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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