पुणे महापालिका की सीमा में प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी की छूट फिर से लागू – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी जानकारी

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पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune PMC Property Tax | पुणे महानगरपालिका के जरिए खुद के घर के हाउसिंग टैक्स में 40 फीसदी की छूट इससे पूर्व मिल रही थी. यह छूट फिर से शुरू करने को लेकर पुणेकर नागरिकों की पिछले कई वर्षों से रही मांग को ध्यान में रखते हुए उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पहल करते हुए मार्च 2023 में अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया था. इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगने की जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री तथ पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी है. (Pune PMC Property Tax)

 

पालकमंत्री पाटिल ने कहा कि पुणे महानगरपालिका की सीमा में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते वक्त वार्षिक किराए से 10 फीसदी की बजाए 15 फीसदी की छूट और प्रॉपर्टीधारक खुद की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की वजह से वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स की रकम निश्चित करते हुए 40 फीसदी छूट देने को सरकार ने मंजूर किया है.

 

3 दिसंबर 1969 को राज्य सरकार द्वारा महानगरपालिका अधिनियम में सुधार करने के लिए जारी किए गए ड्राफ्ट अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के अनुसार पुणे महानगरपालिका ने 3 अप्रैल 1970 को जनरल बॉडी में प्रस्ताव पारित कर ड्राफ्ट अधिसूचना के प्रावधान सीधे लागू किए व उस हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलते हुए वार्षिक किराए से 10 % की बजाए 15% छूट और प्रॉपर्टीधारकों के खुद के रहने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स पात्र की रकम निश्चित करते हुए 40% छूट जैसी टैक्स वसूली पर प्रत्यक्ष रुप से अमल किया.

लेकिन इसे लेकर प्रत्यक्ष रुप से अधिनियम में संशोधन नहीं किए जाने की बात पुणे मनपा के वर्ष 2010 से 2013 के स्थानीय ऑडिट में सामने आई है. इस पर विधिमंडल के लोकलेखा समिति की सिफारिश का अनुसरण सरकार के 28 मई 2019 के पत्र के अनुसार पुणे मनपा ने 1970 में पारित किए गए जनरल बॉडी के प्रस्ताव, 1 अगस्त 2019 के सरकार के निर्णय के अनुसार कर इसे अलग कर दिया.

 

इस वजह से 40 % छूट लाभ लेने पर 5.4 लाख से अधिक प्रॉपर्टीधारकों से 401 करोड़ से अधिक व 15% कटौती का लाभ लेने पर करीब 8.82 लाख प्रॉपर्टीधारकों से करीब 141.087 करोड़ की अंतर रकम वसूली की कार्रवाई करना आवश्यक था. इस तरह से बड़े पैमाने के अंतर की रकम पहले की तरह प्रभावी रुप से वसूल होने पर प्रॉपर्टीधारकों पर काफी बड़ा बोझ पड़ेगा. इसलिए पुणे महानगरपालिका ने 28 अगस्त 2019 को फिर से एक जनरल बॉडी में प्रस्ताव को पारित कर इस छूट की वजह से वसूल की जाने वाली बकाया रकम पहले की तरह प्रभावी नहीं करने व 2019 तक जिस तरह से छूट दी जा रही थी वह उसी तरह से आगे भी जारी रखने की मांग सरकार से की थी.

 

इसके तहत पालकमंत्री ने पुणेकर नागरिकों की बड़ी समस्या का निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री,
राजस्व मंत्री के पास स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ की गई मांग को आज सफलता मिली है.
आज हुए मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया.
इसके अनुसार 1 अप्रैल 2023 से पुणे महानगरपालिका की सीमा में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करते हुए वार्षिक किराए
से 10% की बजाए 15% की छूट और
प्रॉपर्टीधारकों द्वारा खुद के रहने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे प्रॉपर्टी का
वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स पात्र रकम निश्चित करते हुए 40% छूट लागू होगी.

 

साथ ही 31 मार्च 2023 तक अंतर की रकम की वसूली माफ करने का निर्णय भी लिया गया है.
साथ ही वर्ष 2019 से 2023 की अवधि में जिन प्रॉपर्टीधारकों ने टैक्स जमा कराया है उनसे वसूल की
गई अधिक रकम आगे की देनदारी में वापस किए जाने की
जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी है.

 

Web Title :- Pune PMC Property Tax | 40 percent discount on property tax within the limits of Pune Municipal Corporation

 

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