छत्तीसगढ़, 7 जुलाई : (COVID19 Guidelines) छत्तीसगढ़ की एक शादी में एक हज़ार से अधिक लोगों ने जमा होकर कोरोना नियमों (COVID19 Guidelines) की धज्जियाँ उड़ाई। इस मामले में कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी संजीव कुमार के आदेश पर शादी समारोह के आयोजक और वर-वधु पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की है। कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
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जिला प्रशासन ने शादी समारोह के सभागृह को सील करने के साथ सभागृह के संचालक और वर वधु पक्ष पर 9 लाख 50 हज़ार रुपए का दंड लगाया गया है। अंबिकापुर के चौरसिया मैरज गार्डन में 5 जुलाई को एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था. इस समारोह में एक हज़ार से अधिक लोगों के जमा होने की जानकारी संजीव कुमार को मिली। इसके अनुसार संजीव कुमार ने पुरे मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में शादी समारोह में कोरोना नियमों के उल्लंघन की जानकारी सामने आई। कोरोना की वजह से विवाह समारोह में केवल 50 लोगों की उपस्थिति की परमिशन होने के बावजूद 1 हज़ार से अधिक लोगों को निमंत्रित करने के मामले में कार्रवाई की गई है। चौरसिया मैरज गार्डन के संचालक रवींद्र चौरसिया पर 4 लाख 75 हज़ार रुपए का दंड लगाया गया है।
इस शादी समारोह में लड़के के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हज़ार और लड़की के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। इस शादी समारोह में मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की जानकारी सामने आई थी।
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