पैन कार्ड को लेकर ये गलती तो आपने नहीं की है ? देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – आपके पास उपलब्ध कार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरुरी है। क्या आपको मालूम है पेन कार्ड से संबंधित एक भी गलती करने पर आपको 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पेन कार्ड है तो उसे दूसरा पेन कार्ड सरेंडर करना होता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें बड़े जुर्माना के साथ क़ानूनी कार्रवाई का भी समाना करना पड़ सकता है।

आवेदन करते समय बरते ये सावधानियां
किसी व्यक्ति ने पेन कार्ड में गलत जानकारी दी है तो इनकम टैक्स एक्ट 1962 के सेक्शन 272 (बी ) के तहत 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लग सकता है। आपकी कार्ड भी रद्द की जा सकती है। पेन कार्ड में एक भी गलती पाए जाने पर पेन कार्डधारक के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आवेदन के वक़्त गलत जानकारी देने से बचना चाहिए।

एक से अधिक पेन कार्ड होने पर क्या करे
अगर क,किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पेन कार्ड तो उस व्यक्ति को दूसरा कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरेंडर कर देना चाहिए।

कैसे करे सरेंडर
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से इसे सरेंडर कर सकते है। ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन कलारना होगा। इसके बाद होम पेज पर Request For New PAN Card Or/And Changes Or Correction in PAN Data पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड करे। इस फॉर्म में सही जानकारी भरने के बाद पैन कार्ड के साथ इसे किसी भी नज़दीकी NSDL कार्यालय में जमा करे.

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