राहत की बात…65 पार मतदाताओं और कोविड रोगियों को मिलेगा पोस्टल बैलेट अधिकार

नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने 65 साल से ऊपर के मतदाताओं और कोविड-19 पॉजिटिव होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन लोगों को मतदान के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। पिछले महीने जारी एक गजट अधिसूचना में कानून मंत्रालय ने चुनाव व्यवहार (संशोधन) नियम 2020 में संशोधन करने के लिए अपनी समिति दे दी थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कुछ ऐसा ही कहा है : चुनाव आयोग के जून के प्रस्ताव में फैसले का पालन किया गया है। प्रस्ताव में मंत्रालय से पोस्टल बैलेट सुविधा के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने का आग्रह किया गया है। इसके दायरे में 65 वर्ष तक के लोगों और कोविड-19 के कारण जो क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में हैं, को लाने के लिए कहा गया है। चिकित्सा अनुसंधान में दर्शाया गया है कि सभी उम्र के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग और पूर्व से ही मेडिकल हालत (अस्थमा, डायबटीज, हृदय रोग) के साथ जी रहे लोग इस बीमारी के लिए सबसे ज्यादा नाजुक हैं। मालूम हो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में 65 से ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वायरस के कारण घरों में ही रहने के लिए कहा गया है।