पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – पुणे मार्केट यार्ड परिसर में पटाका छोड़ने पर एक युवक पर कोयता से हमला कर जान से मारने का प्रयास करने वाले फहीम खान व उसके अन्य 2 साथियों के खिलाफ पुलिस आयुक्त ने मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है. पुलिस आयुक्त रितेश कुमार ने अब तक 98 संगठित आपराधिक गिरोह पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है.

इस मामले में कुमार राम कांबले (उम्र-20, नि. आंबेडकर नगर, मार्केटयार्ड) ने मार्केटयार्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. इसके आधार पर फहीम फिरोज खान (उम्र-21), शाहरुख सलीम खान (उम्र-21 सभी नि. आंबेडकर नगर) के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323, 504, 34 के साथ आर्म्स एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस कानून, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी फिलहाल येरवडा जेल में बंद है. जबकि उसके नाबालिग दोस्त को कब्जे में लिया गया है. यह घटना 12 नवंबर की रात 11 बजे मार्केटयार्ड के गली नंबर 11 में हुई थी.

मार्केटयार्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून 1999 की धारा 3 (1)(ii), 3(2), 3(4) को शामिल करने का प्रस्ताव अपर पुलिस आयुक्त पूर्व प्रादेशिक विभाग रंजन कुमार शर्मा के समक्ष पेश किया गया था. इस प्रस्ताव की जांच कर अपर पुलिस आयुक्त ने मकोका कानून को शामिल करने की मंजूरी दी. मामले की जांच वानवडी विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त शाहुराजे सालवे कर रहे है.

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त रितेश कुमार, सह पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त कार्यभार) अपर पुलिस आयुक्त क्राइम रामनाथ पोकले, अपर पुलिस आयुक्त पूर्व प्रादेशिक विभाग रंजन कुमार शर्मा, पुलिस उपायुक्त जोन-5 आर राजा, सहायक पुलिस आयुक्त शाहुराजे सालवे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुरेश सिंह गौड, पुलिस निरीक्षक क्राइम स्वप्नाली शिंदे, सहायक पुलिस निरीक्षक कैलाश डाबेराव, पुलिस उपनिरीक्षक चेतन भोसले, सर्विलांस टीम के पुलिस कांस्टेबल अमरनाथ लोणकर, चव्हाण की टीम ने की.

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