Pune Police MCOCA Action | पर्वती भाग में दहशत पैदा करने वाले संकेत लोंढे व उसके अन्य 6 साथियों पर ‘मकोका’! पुलिस आयुक्त द्वारा अब तक 53 संगठित आपराधिक गिरोह पर लगा MCOCA
पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Police MCOCA Action | बहन से छेड़छाड़ को लेकर एक पर धारदार हथियार से गले पर हमला कर पर्वती परिसर में दहशत पैदा करने वाले संकेत देवीदास लोंढे व उसके 6 साथियों पर पुलिस आयुक्त ने मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है. पुलिस आयुक्त रितेश कुमार ने अब तक 53 संगठित आपराधिक गिरोह पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है.(Pune Police MCOCA Action)
गिरोह के सरगना संकेत देवीदास लोंढे (उम्र-20 नि. जनता कॉलोनी, पर्वती पायथा, पुणे), गिरोह के सदस्य प्रतीक उर्फ बिट्या पांडुरंग कांबले (उम्र-20 नि. चुनभट्टी, सिंहगढ़ रोड, पुणे), अजीत उर्फ आज्या संजय तायडे (उम्र-20 नि. जनता कॉलोनी, पुणे), शुभम दिगंबर गजधने (उम्र-19 नि. दांडेकर पुल, पुणे) और तीन नाबालिग लड़कों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की गई है.(Pune Police MCOCA Action)
शिकायतकर्ता दांडेकर पुल के रामकृष्ण मठ के पास टहल रहे थे. इसी दौरान संकेत लोंढे, प्रतीक कांबले, अजीत तायडे, शुभम गजधने व अन्य तीन नाबालिग लड़के उनके पास आए. उनमें से एक नाबालिग लड़के ने शिकायतकर्ता से कहा कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मेरी बहन से छेड़छाड़ की है. इसके बाद उनका कॉलर पकड़कर मारपीट की. जबकि अन्य गाली गलौज कर लात घुसों से मारा. इस दौरान नाबालिग लड़के ने धारदार हथियार बाहर निकालकर कहा भाई लोगों को गाली देते हो क्या, तुम्हें खत्म करता हूं.यह कहते हुए गले पर कोयते से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया. लेकिन उसका निशाना चूक गया.(Pune Police MCOCA Action)
इसके बाद शिकायतकर्ता जहां रहते है वहां की कॉलोनी में जाकर कोयता हवा में लहराते हुए कहा कि पुलिस से शिकायत की तो एक-एक का मर्डर कर दूंगा. इस तरह की धमकी देकर परिसर में दहशत पैदा की. इस मामले में पर्वती पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307, 452, 143, 144, 147, 148, 149, 323, 504, 506, आर्म्स एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि तीन नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया है.
आरोपी संकेत लोंढे ने आपराधिक गिरोह तैयार कर पिछले 10 वर्षों में हत्या के प्रयास, गंभीर रुप से जख्मी करने या हमला, हमले की तैयारी करने, घर में अतिक्रमण, गैरकानूनी रुप से भीड़ जुटाने, गैरकानूनी रुप से हथियार रखने, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, दहशत पैदा करने जैसे गंभीर अपराध किए है. उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी लेकिन उन्होंने इस तरह के अपराध बार बार किए.
पर्वती पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून 1999 की धारा 3 (1)(ii),
3(2), 3(4) को शामिल करने का प्रस्ताव वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराम पायगुडे
ने पुलिस उपायुक्त जोन 3 सुहेल शर्मा के जरिए अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम
प्रादेशिक विभाग प्रवीण कुमार पाटिल के समक्ष पेश किया था. इस प्रस्ताव की जांच कर अपर पुलिस आयुक्त ने मकोका की धारा शामिल करने को मंजूरी दी. मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त अप्पासाहेब शेवाले कर रहे है.
पुलिस आयुक्त ने अब तक 53 संगठित आपराधिक गिरोह पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई की है.
आगामी समय में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.
यह कार्रवाई आयुक्त रितेश कुमार, पुलिस सह आयुक्त संदीप कर्णिक,
अपर पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार पाटिल, पुलिस उपायुक्त जोन 3 सुहेल शर्मा,
सहायक पुलिस आयुक्त आप्पासाहेब शेवाले के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराम पायगुडे,
पुलिस निरीक्षक क्राइम विजय खोमणे, उप निरीक्षक जगदाले, पुलिस कांस्टेबल दीपक लोधा,
महेश चौगुले, गोरख मादगुडे, राजू जाधव, कुंदन शिंदे, जगदीश खेडकर ने की.
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