तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने वाले पति को झटका : कोर्ट ने सुनाई एक साल की सश्रम कारावास की सजा
पुणे, 21 मई : पहली पत्नी के तलाक लिए बिना चुपचाप दूसरी शादी करने वाले पति को कोर्ट ने एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पद्माकर जोंधले ने यह फैसला सुनाया है। पहली पत्नी से अलग होने के लिए दोनों की सहमति से तलाक का दावा किया गया था।