अर्नब की गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह की रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

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नई दिल्ली. पोलिसनामा ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी चैनल के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी को राहत प्रदान करते हुए तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी या किसी अन्य तरह के दंडात्मक कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी। ये प्राथमिकी महाराष्ट्र के पालघर में हाल ही में हिंसक भीड़ द्वारा दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट पीट कर हत्या की घटना से संबंधित कार्यक्रम में कथित रूप से अपमानजनक बयानों के संबंध में दर्ज करायी गयी हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई : न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के कथन का संज्ञान लिया और कहा कि गोस्वामी को समाचार चैनलों से प्रसारित कार्यक्रम में कथित अपमानजनक बयानों के मामले में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण मिला रहेगा। पीठ ने यह भी कहा कि गोस्वामी तीन सप्ताह के बाद इन प्राथमिकी के सिलसिले में अग्रिम जमानत दायर कर सकते हैं और उन्हें जांच एजेन्सी के साथ सहयोग करना चाहिए।

यह भी अनुमति मिली : सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को अपनी याचिका में संशोधन करके उनके खिलाफ शिकायतें दायर करने वाली सभी शिकायतकर्ताओं को शीर्ष अदालत में प्रतिवादी बनाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने इन सभी प्राथमिकी को एक साथ करने का अनुरोध करने की अनुमति प्रदान कर दी। अर्नब ने इस याचिका में इन प्राथमिकी को निरस्त करने और दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं।

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