यूसुफ लकड़ावाला को बिरयानी खाने की अनुमति मामले में दो पुलिस अधिकारी सस्पेंड

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मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – खंडाला में 50 करोड़ रुपयों की जमीन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कंस्ट्रक्शन व्यवसायी यूसुफ लकड़ावाला को बिरयानी खाने की अनुमति देने वाले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के दो पुलिस अधिकारियों (एपीआई) को सस्पेंड किया गया। विलास राठोड व संदीप सावंत निलंबित अधिकारियों के नाम हैं। जमीन धोखाधड़ी मामले के प्रमुख अभियुक्त लकड़ावाला को अहमदाबाद हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था। बता दें कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए लकड़ावाला को घर ले जाया गया था। उक्त दोनों अधिकारियों ने बिना जरूरी मंजूरी के लकड़ावाला को शेव करने, नहाने और बिरयानी खाने की इजाजत दे दी।

74 वर्षीय लकड़ावाला के खिलाफ मावल स्थित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जी दस्तावेज जमा कर खंडाला स्थित 50 करोड़ रुपये मूल्य की 4 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद वह लंदन भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गुजरात से दबोच लिया। बिरयानी का मजा लेने के बाद शौच भी गया आरोपी
इस मामले में दस्तावेजों की जांच के लिए दो दिन पहले ईओडब्ल्यू के पुलिस अधिकारी उसे उसके कार्टर रोड स्थित घर ले गये। घर में तलाशी जारी थी और इसी दौरान यूसुफ लकड़ावाला के घर के लोगों ने उसे बिरयानी खिलाने की विनती की। दोनों अधिकारियों ने उसे बिरयानी खाने की इजाजत दी। बिरयानी का आनंद लेने के बाद वह शौचालय गया और वहां पर दाढ़ी भी बना ली। दरअसल  हिरासत में एक अभियुक्त को केवल अदालत के आदेश पर घर का खाना खाने की अनुमति है। जब किसी भी आरोपी को जेल के बाहर निकाला जाता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वह भागने या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है।

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