नितीश सरकार का बड़ा फैसला, प्राइमरी स्कूलों में अब सिर्फ बिहार के निवासी ही बन सकेंगे शिक्षक
पटना : ऑनलाइन टीम – बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा एलान किया है। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक, केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे।
Only residents of Bihar can apply for State panchayat primary school teachers recruitment: Education Department, Bihar Government
— ANI (@ANI) August 23, 2020
शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना –
राज्य में करीब 72 हजार सरकारी प्रारंभिक विद्यालय हैं। शनिवार को शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचित बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा तथा बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि बिहार में इन दोनों नियोजन नियमावलियों के तहत नियुक्ति में बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
बता दें कि बिहार में 2006 से लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था जारी है। इसके तहत बिहार के हाईस्कूलों और प्लसटू में केवल बिहार निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत से जुड़े प्राथमिक स्कूलों में राज्य के निवासी को बतौर शिक्षक के लिए योग्य होंगे। किसी भी दूसरे राज्य से जुड़े लोग इस पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस संबंध में राज्य के शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है।
हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रदेश की सभी सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण का देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जरूरी कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है।