खुशखबरी! 1 अप्रैल से खाते में आएगी ज्यादा पेंशन की रकम, लागू होगा नया नियम
यह कदम खासतौर से उन ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए हैं और पेंशन की आंशिक निकासी का विकल्प चुना है। कम्यूटेड पेंशन का विकल्प चुनने की तारीख से 15 साल बाद उन्हें पूरी पेंशन का फायदा दोबारा मिलने लगेगा। जानकरी के मुताबिक, कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) के नियमों के अनुसार 26 सितंबर, 2008 के पहले रिटायर हुए ईपीएफओ मेंबर अपनी पेंशन का अधिकतम एक-तिहाई एकमुश्त यानी कम्यूटेड पेंशन के तौर पर पा सकते हैं। बाकी की दो-तिहाई पेंशन उन्हें जिंदगीभर मासिक पेंशन के तौर पर मिलती है।
इस तरह अगर कोई एक अप्रैल, 2005 को रिटायर हुआ है तो 1 अप्रैल, 2020 यानी 15 साल बाद ज्यादा पेंशन का हकदार हो जाएगा। 20 फरवरी, 2020 को जारी नोटिफिकेशन से ऐसे कर्मचारियों को फायदा होगा क्योंकि 15 साल बाद उन्हें दोबारा पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इस तरह अगर कोई एक अप्रैल, 2005 को रिटायर हुआ है, तो 1 अप्रैल, 2020 यानी 15 साल बाद ज्यादा पेंशन का हकदार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे छह लाख से ज्यादा लोगों को फ़ायदा होगा।