Mumbai Crime News : बिना अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के दादर में डॉक्टर ने की 1000 मरीजों की बवासीर की सर्जरी, डॉक्टर गिरफ्तार

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मुंबई न्यूज़ (Mumbai Hindi News) : पुलिसनामा ऑनलाइन (policenama online hindi) –  30 वर्षीय एमबीबीएस डॉक्टर को बवासीर (hemorrhoids surgery) से पीड़ित टैक्सी चालक की जान को खतरे में डालने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार (Mumbai Crime News)  किया गया। पुलिस ने कहा कि 2017 में आंध्र प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पूरा करने का दावा करते हुए, मुकेश कोटा (Mukesh Kota) ने पिछले तीन वर्षों में कम से कम 1,000 रोगियों पर इस तरह की सर्जरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि कोटा तीन साल से दादर में गोपाल राव पाइल्स और एनो-रेक्टल सेंटर नाम से क्लीनिक चला रहा था। Mumbai Crime News | hemorrhoid surgery on 1000 patients in three years ineligible doctor after complaint of taxi driver

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एक खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) (Maharashtra Medical Council) के अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे के अनुसार कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर बिना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के सर्जरी नहीं कर सकता।
43 वर्षीय टैक्सी चालक खलीलुद्दीन खतीब ने इंटरनेट से कोटा का नंबर प्राप्त किया
और 20 फरवरी को अपने क्लिनिक का दौरा किया। अगले दिन उन्हें वापस बुलाया गया और कहा गया कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है।
फिर उन्होंने सर्जरी के लिए सहमति देते हुए एक फॉर्म भरा। ऑपरेशन के बाद कोटा ने 25,000 रुपये लिए।

ऑप्रेशन के बाद घर जाते वक़्त रास्ते में खतीब को खून बहने लगा और वह टैक्सी में बेहोश हो गया।
पुलिस ने बताया कि उन्हें केईएम अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल से छूटने के बाद खतीब ने 5 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

 

जांच के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति –

माटुंगा पुलिस से शिकायत मिलने के बाद सर्जरी से संबंधित दस्तावेज और डॉ. कोटा की डिग्री महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल
के साथ-साथ चिकित्सा अधीक्षक, जे.पी. जे. अस्पताल, मुंबई जे. जे. अस्पताल में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
कमेटी ने 21 जून को अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपी।
एमबीबीएस डॉक्टर बवासीर से संबंधित बीमारियों की सर्जरी नहीं कर सकते।
बवासीर पर सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने एम. को निर्धारित किया।
एस अधिकारियों ने कहा कि सर्जरी के लिए अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ. कोटा ने लापरवाही की है।

पुलिस ने धारा 337 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 419 (व्यक्तित्व द्वारा धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध दर्ज किए गए।
वरिष्ठ निरीक्षक नितिन मानसिंह बोबडे ने कोटा की गिरफ्तारी की पुष्टि की।
बुधवार को उसे कोर्ट में पेश कर 27 जून तक पुलिस रिमांड पर रखा जायेगा।

Web Title :  Mumbai Crime News | hemorrhoid surgery on 1000 patients in three years ineligible doctor after complaint of taxi driver

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