लॉकडाउन -2 में बैंक और एटीएम के  नए नियम, जानें इसे, क्योंकि आपके लिए जरूरी खबर है यह  

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 नई दिल्ली. पोलिसनामा ऑनलाइन – लॉकडाउन -2 में सरकार ने कई सेवाओं में राहत देने का ऐलान किया है। वित्तीय सेवाओं को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस इस प्रकार है-
-बैंकों की सभी ब्रांच और एटीएम खुले रहेंगे। सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी।
– बैंकिंग कॉर्सपोंडेंट और एटीएम पर कैश डालने वाली मैनेजमेंट एजेंसी भी पहले तरह ही काम करती रहेंगी।
– बैंक की ब्रांच को डीबीटी  कैश ट्रांसफर के पूरा होने तक सामान्य काम के घंटों के अनुसार कार्य करने की अनुमति।
-स्थानीय प्रशासन को बैंक की शाखाओं में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा, ताकि सामाजिक दूरी और कानून व्यवस्था बनी रहे।
– भारतीय रिजर्व बैंक  के जरिए रेग्युलेटिड  फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे NPCI, CCIL, पेमेंट सिस्टम्स और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर सेवाएं जारी रहेंगी। मतलब सभी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज और गूगल पे काम करते रहेंगे।
– शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में भी कारोबार जारी रहेगा। भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण   और इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना काम जारी रखेंगी।
– अगर, राज्य सरकार उस इलाके को रेड जोन घोषित करती है तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत ही लागू किया जाएगा।

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