किसानों के लिए बड़ी खबर, ‘इतने’ घंटे के भीतर देनी होगी फसल नुकसान की जानकारी, वरना नहीं मिलेगा बीमा का लाभ

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नई दिल्ली  – बेमौसम बारिश की वजह से हर साल देश के हजारों किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PM Fasal Bima Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिये किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। हालांकि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी बातों को जानना बेहद जरूरी है। इसमें से एक है कि फसल को नुकसान पहुंचने के बाद आखिर कितने वक्त में इसकी जानकारी बीमा कंपनी तक पहुंचाई जाना अनिवार्य होती है।

फसल की कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में पड़ी फसल को अगर बेमौसम बारिश या ओले गिरने से नुकसान पहुंचता है तो किसान को इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले किसानों के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है कि बीमा कंपनी को फसल को नुकसान पहुंचने के 72 घंटों के भीतर जानकारी दी जाना जरूरी होता है। ऐसा न करने की सूरत में पीड़ित किसान को बीमा कंपनी से क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार बेमौसम बारिश या फिर सूखे की स्थिति से फसल प्रभावित हो जाती है। मौसम के चलते किसान की खराब होने वाली स्थिति से उसे कुछ हद तक उबारने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है।

ऐसे करवाएं फसल बीमा –
पीएम फसल बीमा योजना के लिए बैंक जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है. https://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप पीएम फसल बीमा योजना के फॉर्म को ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो इसके लिए नजदीकी बैंक शाखा पर जाना होगा। पीएम फसल बीमा योजना के लिए किसान को अपना फोटोग्राफ, आईडी कार्ड के तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा पते के प्रमाण के तौर पर भी इन्हीं दस्तावेजों में से किसी एक को दिया जा सकता है। अपने खेती के दस्तावेज रखने होंगे और खसरा नंबर की जानकारी देनी होगी। प्रधान, पटवारी या सरपंच के लेटर को पेश करना होगा कि किसान ने फसल बोई है। अगर आपने किसी अन्य व्यक्ति के खेत को किराये पर लेकर फसल बोई है तो अग्रीमेंट के दस्तावेज दिखाने होंगे। क्लेम की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ही आए, इसके लिए यह जरूरी होगा कि आप एक कैंसल चेक भी सौंपें।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल कटाई से 14 दिनों पहले तक आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। यहां यह बात ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी संकट पर बीमा की सुविधा नहीं मिलती। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि रबी के लिए 1.5 पर्सेंट प्रीमियम अदा करना होता है।

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