Pandharpur News : दुष्कर्म मामले में पुलिस उपनिरीक्षक को 6 महीने की कड़ी सजा

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पंढपुर : ऑनलाइन टीम – लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में मंगळवेढा पुलिस थाने के तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक को मंगळवेढा न्यायालय द्वारा सुनाये गए सजा को पंढरपूर जिला व सत्र न्यायालया ने बरक़रार रखा। अदालत ने 6 महीने की कड़ा सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना इसके अलावा पीड़ित लड़की को 5 हजार रुपए का नुकसान भरपाई देने की बात कही है। पंढरपूर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन. के. मोरे ने आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक की अपील को ख़ारिज कर दिया है।

दोषी का नाम अंबादास हरीबा यादव है। मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित लड़की को एक लड़का लेकर भाग गया था। इसी मामले में लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर लड़की को मंगळवेढा पुलिस थाने लेकर आये। इस दौरान तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक यादव ने पुलिस थाने में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार द्वारा मामले की शिकायत करने पर मंगळवेढा पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत मंगळवेढा न्यायालय में दर्ज कराई। जिसके बाद कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद मंगळवेढा पुलिस ने मामला दर्ज किया।

इस मामले में मंगळवेढा न्यायालय ने दोषी पुलिस के खिलाफ  6 महीने की कड़ा सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना इसके अलावा पीड़ित लड़की को 5 हजार रुपए का नुकसान भरपाई देने की बात कही है। इसके विरोध में आरोपी ने पंढरपूर जिला व सत्र न्यायालय में अपील की थी। लेकिन अदालत द्वारा इसे अपील को ठुकराते हुए मंगळवेढा न्यायालय की सजा को बरकरार रखा।

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