Pune Crime | इस मामले में बारामती के तत्कालीन DySP नारायण शिरगांवकर और पु. नि. भाऊसाहेब पाटिल पर केस दर्ज करने का कोर्ट का आदेश ; मौजूदा पुणे शहर क्राइम ब्रांच में कार्यरत रहे ACP शिरगांवकार ने कहा

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पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Crime | पुणे के ग्रामीण पुलिस विभाग के बारामती विभाग के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक और मौजूदा पुणे के क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त के रुप में कार्यरत नारायण शिरगांवकर के साथ दो पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज करने का आदेश दौंड कोर्ट ने दिया है. पुणे जिले के मोरगांव में जमीन खरीद बिक्री घोटाला मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है. नारायण शिरगांवकर के साथ यवत पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर भाऊसाहेब पाटिल, पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ पोपट उर्फ कैलाश तावरे के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दौंड कोर्ट के जज जे एस खेडकर-गोयल ने दिया है. इसे लेकर पुलिस विभाग में खलबली मच गई है. इस बीच शिरगांवकर ने इस मामले में ऑनलाइन वेबसाइट पुलिसनामा से कई बातें स्पष्ट की है. (Pune Crime)

 

शिकायतकर्ता किरण भोसले व आरती लवटे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उन्होंने पोपट उर्फ कैलाश तावरे के खिलाफ व अन्य लोगों के खिलाफ यवत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन शुरुआत में इस मामले में शिकायत नहीं ली गई थी. इसके बाद समय समय पर प्रयास करने के बाद पोपट तावरे व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. लेकिन इसके बाद जांच में पोपट तावरे की तीनों आरोपियों ने मदद कर आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं होने का हवाला देकर उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं की.

पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा मान्य नहीं होने के कारण इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने आवेदन दिया था. प्रथमदृष्टया सबूत होने के बावजूद तीनों आरोपियों द्वारा आरोपी पोपट की मदद करने के लिए जानबूझकर झूठी रिपोर्ट भेजे जाने की बात सामने आई. शिकायतकर्ता ने एड् राजेश काटोरे व एड् अमित काटे के जरिए कोर्ट में अपील की थी. (Pune Crime)

 

शिकायतकर्ता की दलील को मानते हुए पाया गया कि आरोपियों ने प्रथमदृष्टया अपराध किया है.
इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ धारा
420, 464, 120ब, 192, 196 धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

 

बारामती के तत्कालीन उप अधीक्षक/उप विभागीय पुलिस अधिकारी
और मौजूदा पुणे के क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त के रुप में
कार्यरत नारायण शिरगांवकर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि
यह मामला यवत पुलिस स्टेशन का है. इस मामले में यवत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है.
यवत पुलिस स्टेशन मेरे (बारामती उप विभाग, पुणे ग्रामीण) अधीन कभी नहीं था
और यवत पुलिस स्टेशन जिस विभाग में आता है उस विभाग का अतिरिक्त कार्यभार मेरे पास कभी नहीं था.
इस मामले की जांच से मेरा कोई संबंध नहीं है. इसलिए मैंने इस मामले में कोर्ट में अपील की है.

 

Web Title :- Pune Crime | In ‘that’ case Court order to file a case against Former DySP of Baramati Narayan Shirgaonkar and police inspector Bhausaheb Patil; ACP Shirgaonkar currently working in Pune City Crime Branch said

 

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