Pune TADA Court | मुंबई-विरार के बिल्डर सुरेश दुबे हत्‍या मामले में भाई ठाकुर सहित तीन निर्दोष ! टाडा कोर्ट का चार्ज के कारण पुणे के कोर्ट ने सुनाया फैसला

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पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune TADA Court | विरार के बिल्डर सुरेश दुबे की 9 अक्टूबर 1989 की सुबह साढ़े 10 बजे नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर 6 से 7 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में वर्ष 1992 को टाडा लगाया गया था और 17 आरोपियों को अटक गिरफ्तार किया गया था. इस बीच टाडा कोर्ट का चार्ज पुणे के कोर्ट के पास आने पर देश के इस आखिरी टाडा मामले पर फैसला विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर ने सुनाया है. इस मामले में जयंत उर्फ भाई विष्णु ठाकुर, दीपक ठाकुर और गजानन पाटिल को निर्दोष करार दिया गया है.(Pune TADA Court)

इससे पूर्व इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनमें नरेंद्र भालचंद्र भोईर, ज्ञानेश्वर पाटिल, उल्हास राण, पैट्रीक तुस्कानो, राजा जाधव और माणिक अनंत पाटिल शामिल है. बिल्डर सुरेश दुबे हत्‍या मामले में 2004 में टाडा की विभिन्‍न धाराओं व आर्म्‍स एक्ट कानून के तहत आरोप निश्चित किया गया था. अब कोर्ट ने भाई ठाकुर, दीपक ठाकुर और गजानन पाटिल को निर्दोष करार दिया है.

 

इस मामले में विशेष सरकारी वकील सतीश मिश्रा काम देखा जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एड.
सुदीप पासबोला, एड. सुधीर शाह, एड. रोहन नहार, एड. प्रीतेश खराडे, एड. सचिन पाटिल,
एड. रोहित तुलपुले ने काम देखा है.

Web Title :  Pune TADA Court | Mumbai-Virar builder Suresh Dubey murder case,
bhai Thakur and three acquitted! The court in Pune, which is charged with Tada,
gave the verdict

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