कंपनियों के लिए ऋण पुनर्गठन सुविधा को मिली मंजूरी, आरबीआई ने की घोषणा

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मुंबई . ऑनलाइन टीम – रिजर्व बैंक ने गुरुवार को आखिरकार कंपनियों के लिए कर्ज पुनर्गठन सुविधा की घोषणा कर दी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यह पुनर्गठन रिजर्व बैंक के 7 जून 2019 को जारी मितव्ययी रूपरेखा ढांचे के अनुरूप होगा। रिजर्व बैंक ने इससे पहले फरवरी में जीएसटी में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के मानक खातों में संपत्ति वर्गीकरण को नीचे किए बिना ही एकबारगी पुनर्गठन की सुविधा दी थी। यह सुविधा उन एमएसएमई को दी गई जो कि एक जनवरी 2020 को चूक में थे।

कर्ज की किस्तों के भुगतान पर नहीं की कोई बात : लॉकडाउन के दौरान कर्जदारों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने मार्च में कर्ज किस्तों के भुगतान पर तीन माह के लिए रोक लगाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में आगे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। इस दौरान कर्जदारों को मूल और ब्याज सहित मासिक किस्तों के भुगतान से छूट का विकल्प उपलब्ध कराया गया। रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस रोक को लेकर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है।

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