बाबरी विध्वंस…: कोर्ट ने दिया आदेश-आडवाणी, जोशी और उमा भारती खुद पेश होकर बयान दर्ज कराएं

0

लखनऊ : समाचार ऑनलाइन – बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को मामले के आरोपियों पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती से कहा है कि बयान दर्ज कराने के लिए अदालत के बुलाने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। हालांकि, अदालत ने अभी उनकी उपस्थिति के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। अदालत ने कहा कि वर्तमान में आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है। अतः तीनों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि पर बुलाए जाने पर वे अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पत्रावली देखने से पता चलता है कि आरोपियों आडवाणी, जोशी और उमा भारती की अगले आदेश तक उपस्थिति से छूट संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय यह आदेश दिया गया था कि उनका अनुरोध सशर्त स्वीकार किया जाता है और अदालत के बुलाने पर वे उपस्थित रहेंगे। अन्य 29 आरोपियों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, डा राम विलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितम्भरा, बृज भूषण शरण सिंह, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को विशेष अदालत को आदेश दिया था कि वह इस मामले की रोजाना सुनवाई करे और सुनवाई दो साल में पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इन तीनों के अलावा कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र करने के अपराध में मुकदमा चलाने का विशेष अदालत को आदेश दिया था। इसके बाद समन किए जाने पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कुछ अन्य आरोपी 26 मई 2017 को विशेष अदालत में हाजिर हुए थे। उन्होंने अपनी जमानत कराई, जिसके बाद अदालत ने उन पर आरोप तय करने की कार्यवाही की। फिर तीनों की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिये अर्जी दी गई। अदालत ने उनकी अर्जियां सशर्त मंजूर की थीं। अब अदालत सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है इसलिए बतौर आरोपी इन तीनों की भी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि तभी अदालत उनसे उनके निर्दोष होने के बाबत सवाल कर सकेगी।

You might also like
Leave a comment