लॉक डाउन से मनपा के बजट पर लगा ब्रेक

नई परियोजना, निर्माणकार्य, नई खरीदी पर लगी रोक

पिंपरी : पोलिसनामा ऑनलाइन – वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए देशभर में लॉकडाउन घोषित किया गया है। फिलहाल 17 मई तक इसके तीसरे चरण का दौर शुरू है। इसका विपरीत असर देश की अर्थव्यवस्था पर हुआ है। परिणामस्वरूप इससे विकासकाम प्रभावित होंगे, यह तय है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के बजट और विकास परियोजनाओं पर निर्बंध लगा दिए हैं। इसके मुताबिक पिंपरी चिंचवड़ मनपा के हर विभाग को बजटीय निधि का 33 फीसदी हिस्सा ही उपलब्ध हो सकेगा। मनपा जारी वित्त वर्ष में कोई बड़ी विकास परियोजना, निर्माण कार्य, नई परियोजना प्रस्तावित नहीं कर सकेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य संबन्धी छोड़ अन्य किसी प्रकार की खरीददारी पर भी रोक लगा दी गई है।

गौरतलब हो कि कोरोना के संक्रमण के चलते 24 मार्च से देशभर में लॉक डाउन घोषित किया गया है। इससे राज्य का कर और करोत्तर राजस्व में गिरावट आयी है और अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर हुआ है। आने वाले दो से तीन माह तक राज्य की अर्थव्यवस्था की यही तस्वीर कायम रहेगी, यह अनुमान है। इसे ध्यान में लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विषयक छोड़ सभी विकासकाम और खरीददारी पर रोक लगा दी है। यह रोक और निर्बंध राज्य सभी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिका, नगरपंचायत, मनपा के लिए भी लागू रहेंगी। राज्य के अवर सचिव विवेक कुंभार ने इसका आदेश जारी किया है। इस बारे में पूछने पर मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने कहा कि, राज्य सरकार ने जारी वित्त वर्ष में बड़ी विकास परियोजना, इमारतों का निर्माण कार्य, खरीददारी पर निर्बंध लगाए हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा विषयक छोड़ कोई भी खरीदी नहीं की जा सकती।

मनपा आयुक्त ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के अनुसार पिंपरी चिंचवड़ शहर में केवल मानसून पूर्व कामों को ही शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये काम नहीं हुए तो बरसात के मौसम में दिक्कतें आ सकती हैं। बहरहाल सरकार ने अपने आदेश में मनपा आयुक्तों को जारी परियोजनाओं का ब्यौरा लेने, रद्द व स्थगित किए जा सकने और आगे किए जा सकने वाले विकास काम तय करने के निर्देश दिए हैं। विभागवार योजनाओं के लिए 2020- 2021 के बजट का 33 फीसदी निधि उपलब्ध कराने, उसमें केंद्र, राज्य पुरस्कृत योजना, मानदेय, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहार आदि को प्राथमिकता देने एवं उनका खर्च वहन करने के निर्देश दिये गए हैं। नई योजनाओं को प्रस्तावित न करने और खर्च बढ़े ऐसा कोई नया काम प्रस्तावित न करने के आदेश दिए हैं। कोरोना की परिस्थिती से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, दवा, कोरोना प्रतिबंध विभागों के लिए निधि खर्च की जा सकती है। प्राथमिकताक्रम के अलावा किसी तरह की खरीदी के प्रस्ताव को प्रशासकीय मान्यता न देने और प्रशासकीय मान्यता रही तो भी टेंडर न जारी करने की हिदायत दी गई है। नए से पदों की भर्ती पर भी इस आदेश के जरिए रोक लगाई गई है।