IMP NEWS: 1 अक्टूबर से ‘ड्राइविंग लायसेंस’ और RC में होने वाले हैं ‘यह’ बदलाव, जानें  

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नई दिल्ली: पुलिसनामा ऑनलाइन – सरकार द्वारा वाहन चालकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत,  ड्राइविंग लाइसेंस और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके मुताबिक 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और RC एक जैसे ही होंगे। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड की डिजाइन और सुरक्षा विशेषताएं समान होंगी। हालांकि, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड धारकों के लिए सरकार द्वारा फ़िलहाल कोई सूचना जारी नहीं की गई है।

वाहन लाइसेंस में माइक्रो चिप और क्यूआर कोड होना चाहिए
इस नए नियम के तहत वाहन लाइसेंस और आरसी कार्ड की जानकारी समान होगी। स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ आरसीकार्ड में भी माइक्रो चिप और क्यूआर कोड होगा। इसलिए, वेहिकल के ऑनर  का नाम अब छिपाया नहीं जा सकेगा। ये दोनों कार्ड अब एक जैसे दिखेंगे और प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी।

ड्राइवर और वाहन की जानकारी पाना होगा आसन
QR कोड से केंद्रीय डेटा बेस के माध्यम से ड्राइवर और वाहन की जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए ट्रैफ़िक पुलिस को एक आसान ट्रैकिंग डिवाइस भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कार्य और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे आपातकालीन स्थिति के लिए संपर्क नंबर प्रदान किए जाएंगे।

सरकार द्वारा सूचित किया है कि, देश में सभी ड्राइवरों का एक सेंट्रल ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष भी ऐसा ही करने के लिए कहा था। अब  सभी पक्षों की राय एकमत हो जाने के बाद सरकार ने ये निर्देश दिए हैं।

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