Pune Crime | आर्थिक ठगी करने के मामले में मोफा कानून के तहत पुणे के बिल्डर पर केस दर्ज
पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Crime | आर्थिक ठगी करने के मामले में मोफा कानून के तहत पुणे के बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अन्य पार्टनर के खिलाफ कोंढवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. (Pune Crime)
इस मामले में रिषभ पारसमल जैन और बालाजी कंस्ट्रक्शन आय कंपनी के अन्य पार्टनर के खिलाफ धारा 406, 420, मोफा एक्ट 8, 13 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में मयूर विलास कोठारी (32, नि. 87/689, संत नामदेव स्कूल के पास, महर्षी नगर, पुणे) ने शिकायत दर्ज कराई है. यह घटना 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2018 के दौरान हुई. शिकायतकर्ता के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है.
कोठारी ने सभी सुविधाओं से युक्त एमिनिटी सहित फ्लैट खरीदने के
लिए 19 लाख रुपए बालाजी कंस्ट्रक्शन आय कंपनी के एकाउंट में ट्रांसफर किया था. (Pune Crime)
रिषभ पारसमल जैन ने कंपनी की तरफ से कोठारी को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लिखकर दिया.
इसमें बालाजी कंस्ट्रक्शन आय पिसोली सर्वे नंबर 11,
हिस्सा नंबर 15, 16, 17, 18, 18/2, 19 व 20 की प्रॉपर्टी पर दावा 14.07 के ए विंग के
फ्लैट नंबर 404, 36 महीने की अवधि में देना अनिवार्य था.
इसके बावजूद रकम स्वीकार करने के बाद भी फ्लैट पर कब्जा
तय समय में न देकर कोठारी के साथ आर्थिक ठगी की.
इस मामले में शिकायतकर्ता के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है.
मामले की जांच महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर शेख कर रही है.
Web Title :- Pune Crime | A case against a builder Rishabh Parasmal Jain in Pune under MOFA Act for financial fraud
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