लोन मोराटोरियम… ब्याज पर ब्याज के ‘कैशबैक’ में नया पेंच, ‘इन्हें’ नहीं मिल पाएगा फायदा
नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम – लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज सरकार सभी कर्जदारों को वापस करेगी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 2 करोड़ रुपये तक के सभी लोन इस लोन मोरेटोरियम राहत पैकेज का हिस्सा नहीं हैं। अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), शेयर्स और बांड्स के बदले में लोन लिया है तो इस ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम का फायदा राहत की स्कीम से बाहर है। इसके अलावा इस स्कीम का फायदा उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, जिनके लोन अकाउंट 31 मार्च के पहले से ही एनपीए चल रहे होंगे।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, अगर किसी ने इस लोन मोरेटोरियम का फायदा नहीं भी लिया, यानी लोन की EMI चुकाते रहे हैं उसको ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो फर्क होगा, वह कैश के रूप में मिलेगा। यह पैसा बैंक अपने आधार पर गणना करके आपके बैंक खाते में डाल देगा। इसके लिए किसी कर्जदार को अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बता दें कि सरकार ने लोगों के लिए 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान लोन मोराटोरियम का ऐलान किया था। इसी अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज कैशबैक का फायदा मिलेगा। यानी यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने किस्त भुगतान से छह महीने की दी गई छूट का लाभ उठाया हो, या नहीं। जिन ग्राहकों ने मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया था, उन्हें भी बैंक से कैशबैक मिलेगा। यह सुविधा ग्राहकों को तभी मिलेगी जब कर्ज की किस्त का भुगतान फरवरी के अंत तक होता रहा हो यानी संबंधित अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) नहीं हो।