पुणे- पिंपरी चिंचवड़ में मेट्रो और मानसून पूर्व कामों को अनुमति

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पुणे।पोलिसनामा ऑनलाइन – कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉक डाउन में कुछ शिथिलता लाने के अपने फैसले को रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने पुणे, मुंबई और पिंपरी चिंचवड़ के लिए लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में फिर बदलाव किया है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित और रेड जोन में आने वाले मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड में मेट्रो रेल और मानसून से पहले किए जाने वाले कार्यों की अनुमति दे दी है। गौरतलब हो कि 20 अप्रैल को लॉक डाउन में शिथिलता लाने के फैसले के दूसरे ही दिन राज्य सरकार द्वारा 21 अप्रैल को लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में किए बदलाव के तहत मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहरों को दी गई सभी रियायतें वापस ले ली थी।
राज्य में कोरोना वायरस के 6000 से अधिक मामले हैं और उसका बड़ा हिस्सा मुंबई और पुणे दो क्षेत्रों में केन्द्रित है। लॉक डाउन में शिथिलता लाने के बाद लोगों की लापरवाही और मनमानी बढ़ जाने की बात ध्यान में आने के बाद 21 अप्रैल को मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ शहरों को दी गई सभी रियायतों को रद्द कर दिया था। इसके बाद सरकार ने एक नए आदेश में तीनों शहर में मेट्रो रेल और मनपा आयुक्त द्वारा सभी कार्यों सहित मानसून से पहले किए जाने वाले सभी कार्यां को अनुमति दे दी है। आदेश में कहा कि अपने घरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के ‘बेडसाइड’, ‘अटेंडेंट’ और ‘केयर गिवर्स’ को भी लॉकडाउन के दौरान काम करने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने राज्य में कुछ अन्य गतिविधियों में भी छूट दी है लेकिन सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। उसने कहा कि कृषि और बागवानी के लिए छूट, निर्यात/आयात की सुविधाएं, मसलन पैक हाउस, बीज और बागवानी उत्पादन के लिए निरीक्षण और उपचार की सुविधा, अनुसंधान प्रतिष्ठान, रोपण सामग्री के अंतर-राज्य लेनदेन, शहद मधुमक्खी कालोनियों, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के लिए अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों – ब्रेड फैक्ट्रियां, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा तथा दाल मिल को काम करने की अनुमति होगी।
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