ओबीसी लिए केंद्र का बड़ा निर्णय, सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण

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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर – 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से देश की 31 सैनिक स्कूलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। रक्षा सचिव अजय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्मी ही एकमात्र ऐसी संस्था है जहां आरक्षण लागू नहीं है। सैनिक स्कूल में 27% आरक्षण का अर्थ भावी अधिकारियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण लागू हो रहा है। 10% आर्थिक आरक्षण जब केंद्र में आएगा तब वह सेना में लागू होगा क्या ? इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन उस वक़्त सेना ने साफ किया था कि यह लागू नहीं होगा।

फ़िलहाल सैनिक स्कूलों में 67% सीट जिस राज्य में स्कूल है उस राज्य के लिए या केन्द्र शाषित प्रदेशों के बच्चों के लिए होता है जबकि 33% सीटें अन्य राज्यों के बच्चों के लिए होता है। अब इन दो कैटोगरी में जनरल, एससी-एसटी, ओबीसी का कोटा होगा। शुक्रवार को जिस वक़्त रक्षा सचिव अजय कुमार ने ट्विटर के जरिये इसकी घोषणा की थी उस वक़्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में प्रचार में बिजी थे।

सैनिक स्कूल में ओबीसी के लिए 27% सीटें मौजूदा कोटे के अलावा होगा। शैक्षणिक सत्र में प्रवेश को लेकर मापदंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमानुसार है। इस कोटा के संदर्भ में सभी स्कूलों के प्राचार्य को 13 अक्टूबर को आदेश दिया जा चुका है।

इस निर्णय को लेकर कुछ लोगों ने निशाना साधते हुए कहा है कि रक्षा क्षेत्र में जातिवाद का बीज बोया जा रहा है। जबकि कुछ अधिकारियों ने इसे अच्छा कदम बताया है।

पहले कैसा था आरक्षण
अगले वर्ष से ओबीसी को सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। अब तक 15% सीट पिछड़े वर्ग के विधार्थियों के लिए जबकि 7. 5% सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित था। इसके साथ ही 25% सीट्स सैन्य दल के संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित है।

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