सरकार का नया फरमान…राम मंदिर के लिए दान दें, टैक्स में छूट पाएं

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है। बता दें कि इस साल ”श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट” बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं। आयकर छूट का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो। इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए।

इसे जानें…क्या है धारा 80 जी : आयकर की धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। शर्त ये है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए। इस कटौती का फायदा कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है, उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा। यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है। धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद धारा 80 जी के तहत छूट दी जाती है।

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